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• Fri, 28 May 2021 9:12 am IST


बिना अनुमति सहायता सामग्री बांटने पर रोक


पौड़ी-अब प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी संस्था या व्यक्ति दवाईयां, मेेडिकल उपकरण और अन्य सहायता सामग्री वितरित नहीं कर पाएगा। इसके लिए पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। विशेष तौर पर दवाइयों का वितरण स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही किया जाएगा। एसडीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कहा कि बिना अनुमति संगठन गांवों-गांवों में जा रहे है। जोकि कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन है। कोरोना महामारी के इस दौर में कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन मदद सामग्री वितरण का कार्य कर रहे हैं। कई संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों का वितरण भी कर रही है। इन दवाइयों को बिना किसी चिकित्सीय सलाह के ग्रामीणों में वितरित किया जा रहा है। जिससे दुष्परिणाम की संभावना भी बनी हुई है। अब प्रशासन भी बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयों के वितरण सहित मदद सामग्री बांटने के नाम पर कोविड कर्फ्यू के उल्लंघन पर सख्त हो गया है। इस संबंध में एसडीएम कार्यालय से भी आदेश जारी कर दिया गया है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल व व्यक्ति विशेष बिना किसी पूर्व सूचना के गांवों में या शहर क्षेत्र में सहायता सामग्री के रूप में दवाई आदि का घर-घर जाकर वितरण कर रहे हैं।