Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 26 Dec 2021 8:00 am IST


उपभोक्ता को टीवी की कीमत व क्षतिपूर्ति देने का आदेश


ऋषिकेश : दो महीने में खराब हुए टेलीविजन को गारंटी की शर्त के अनुसार ना बदले जाने को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सर्विस सेंटर तथा कंपनी प्रबंधक को दोषी माना। आयोग ने उन्हें उपभोक्ता को टीवी की कीमत, मानसिक क्षतिपूर्ति तथा विवाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इस मामले में विक्रम सिंह निवासी गली नंबर 36 शिवाजी नगर ऋषिकेश ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2019 में फ्लिपकार्ट आनलाइन शापिग के माध्यम से 18 हजार 246 रुपये में एमआइ कंपनी का एक टीवी खरीदा था। उन्होंने बताया कि उक्त टीवी पांच दिसंबर 2019 को अचानक बंद हो गया। टीवी खराब होने की सूचना उन्होंने कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर दी। जिसके बाद सर्विस सेंटर से उसी दिन सर्विस इंजीनियर रोहित नाम का व्यक्ति उनके घर पर आया। जांच के बाद रोहित ने बताया कि उक्त टीवी में जो खराबी आई है, वह पैनल की वजह से आई है। उसने बताया कि टीवी अभी वारंटी/गारंटी की अवधि में है, इस कारण इसको ठीक करने की जिम्मेदारी एमआइ सर्विस सेंटर अथवा कंपनी की है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एमआइ सर्विस सेंटर के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने टीवी में आई खराबी को पैनल की ना बता कर कस्टमर के ऊपर आरोपित कर दी और ठीक करने का खर्चा 17 हजार रुपये बताया।