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• Wed, 14 Jul 2021 8:32 am IST


मासूम से दुष्कर्म के मामले में सुनाई 20 साल की सजा


हरिद्वार। पांच वर्षीय मासूम बच्चे से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट,अपर जिला जज अंजली नोलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास व 40 चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि आठ अक्टूबर 2019 की शाम सिडकुल क्षेत्र में एक मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था। आरोपी युवक पर पीडि़त बच्चे को अपने कमरे में लेजाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीडि़त बच्चे की माता ने सिडकुल थाने में उसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी हेमन्त कुमार पुत्र महादेव निवासी ग्राम उमरी थाना बीवर जिला हमीरपुर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है पांच वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट, अपर जिला जज अंजली नोलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को बीस वर्ष का कठोर कारावास और 40 चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।