हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के स्याल्दे के सुदूरवर्ती गांव तोक गुरानी में निर्माणाधीन सड़क के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लोनिवि रानीखेत डिविजन के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया है कि वह ग्रामीणों की बात सुनकर और तथ्यों पर विचार करते हुए दोबारा सर्वे कर दो महीने में निर्माणाधीन सड़क के लिए अग्रिम आदेश जारी करें। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।