वित्त विधेयक, 2021 को 127 संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। बुधवार को इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की गई। लोकसभा से यह विधेयक मंगलवार को ही पारित हो चुका है । संशोधित वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में इसे मुहैया नहीं करा पाता तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरने में देरी पर जुर्माने का प्रविधान है। आधार नंबर देने में देरी पर जुर्माने के प्राविधान को संशोधन के तहत जोड़ा गया है।