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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 10 Jan 2022 5:15 pm IST

अपराध

हाई कोर्ट के आदेश - चीनी नागरिकों को उनके देश वापसी पर दोबारा स्थिति स्पष्ट करे सरकार


नैनीताल : हाईकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों की वतन वापस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की  एकलपीठ ने सरकार से मामले में गुरुवार 13 जनवरी तक फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की है। चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए  2018 में आये थे। जिन्हें मुम्बई पुलिस द्वारा सोने के तस्करी करने के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया था । बाद में इन लोगो को महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगाया कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास भारत की फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की। पुलिस ने आइपीसी की धारा 420, 120बी 467 में फर्जी वोटर आईडी बनाने के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी, इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थरना पत्र दिया। पूर्व में हाई कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारों अभियुक्त हर हप्ते बनबसा थाने में अपनी हाजरी देंगे। अभियुक्तों ने अपने वतन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई।