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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 13 May 2023 5:12 pm IST


नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास


बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार चार मई 2022 को कपकोट के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग ने अपने दादा को बताया कि बघर निवासी गणेश राम ने उसके साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता के दादा ने आरोपी के खिलाफ कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराते समय पीड़िता सात माह की गर्भवती थी। पीड़िता के माता-पिता के उसके (पीड़िता) के जन्म के बाद से ही लापता होने की बात सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद उसे बाल किशोरी संरक्षण गृह अल्मोड़ा में रखा। पीड़िता अभी भी वही है। पीड़िता ने मामले की विवेचना के दौरान ही बच्ची को जन्म दिया। डीएनए परीक्षण में आरोपी के बच्ची के जैविक पिता होने की पुष्टि हुई। विवेचक एसआई चौहान ने धारा 376 (3), 506 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने 10 गवाह पेश किए। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने मामले के परीक्षण के बाद आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 506 में एक वर्ष का कारावास, दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।