देहरादून। ऑनलाइन ट्यूटरिंग और कोचिंग एप बायजूस ने शुल्क लेने के बाद भी उपभोक्ता को संबंधित कक्षा की शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को पूरी धनराशि वापस लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के तौर पर भी उपभोक्ता को देने होंगे।
टीएचडीसी कॉलोनी देहराखास निवासी मोहसिन खान ने जिला उपभोक्ता फोरम में बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ वाद दायर किया था। मोहसिन के अनुसार उन्होंने कक्षा पांच में अध्ययनरत अपने बेटे के लिए कक्षा पांच से कक्षा दस तक की शिक्षण सामग्री बुक कराई थी। इसके लिए उन्होंने ऋण लेकर कंपनी को 65 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके बाद कंपनी की ओर से उन्हें लर्निंग एप उपलब्ध कराया गया, मगर उसमें कक्षा छह से कक्षा दस तक की शिक्षण सामग्री ही थी। इस संबंध में उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो कहा गया कि ई-मेल के माध्यम से शिकायत करने पर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद मोहसिन लगातार फोन और ई-मेल के जरिये कंपनी को अपनी समस्या से अवगत कराते रहे, मगर समाधान नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी।
फोरम की ओर से इस संबंध में कंपनी को नोटिस भेजा गया, मगर नोटिस तामील होने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में एकपक्षीय सुनवाई की गई। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और विमल प्रकाश नैथानी ने सेवा में त्रुटि के लिए कंपनी को जिम्मेदार माना।