उत्तराखण्ड राज्य में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है । पंकज कुमार पांडे ने अपने इस पत्र में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए है । वहीं जारी किए गए दिशानिर्देशो में यह बताया गया कि महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा उनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो वे भी कार्यालयों में कार्य कर सकेंगे । आपको बता दें, कि पहले महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा उनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो उनको पहले अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय में बुलाया जाता था लेकिन अब इस आदेश को बदल दिया गया है