DevBhoomi Insider Desk • Fri, 17 Mar 2023 3:11 pm IST
लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- तीन हफ्ते में बताएं क्या किया, कितना खर्च हुआ?
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू किए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करे. शपथ पत्र के माध्यम से सरकार यह बताए कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आज तक उन्होंने क्या किया है. शपथ पत्र में संस्थान बनने से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार कितना खर्च किया गया, इस पूरे खर्च का विवरण भी पेश करें. वहीं, मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की गई है.लोकायुक्त पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से सचालित किए जाने को लेकर हल्द्वानी गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को यह बताने को कहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया. संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इसपर कितना खर्च हुआ, इसका वर्षवार विवरण पेश करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि नियत की है.