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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 5 Mar 2022 7:30 am IST


हरियाणा में निजी सेक्टर में आरक्षण मामले पर केंद्र ने खुद को अलग किया


चंडीगढ़। हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून से केंद्र सरकार ने खुद को अलग कर लिया है। इस कानून को चुनौती देने वाली करीब एक दर्जन याचिकाओं पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून राज्य का अपना कानून है और केंद्र से इसका कोई संबंध नहीं है। हाई कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस विषय पर केंद्र अपने को कैसे अलग कर सकता है। कोर्ट ने केंद्र को याचिका में उठाए गए हर बिंदु पर जवाब देने का आदेश देते हुए सुनवाई नौ मार्च तक स्थगित कर दी। याचिका पर पिछले महीने हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण न देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के आरक्षण के रोक के आदेश को रद कर दिया था।