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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 19 Jul 2022 12:30 pm IST

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा दिल्ली HC


केंद्र सरकार की योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाईकोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि, अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग के अलावा केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना अवैध और असंवैधानिक है।

बताते चलें कि, अग्निपथ योजना के अंतर्गत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू की गयी थी। वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। यह भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा।