नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कृष्णा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भगवानपुर हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उन्हें जमानत मिलने के बाद तीन हफ्ते के भीतर 5 लाख रुपये समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें आरोपी के ऊपर पर 14 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति का गबन करने का आरोप था।