सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है... दअरसल त्रिवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया गया. हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर, 2020 को पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करते हुए भाजपा के नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। वही शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पत्रकारों ने अपने खिलाफ एफआईआर रद करने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने सोशल मीडिया में रावत के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग नहीं की थी। वही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।