केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत नियमों में संशोधन किया है।
दरअसल, बोर्ड ने जुर्माने में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। नए नियम के तहत सामान और सीधे तस्करी के मामले में 20 लाख से बढ़ाकर अब जुर्माना 50 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं वाणिज्यिक धोखाधड़ी में जुर्माना 2 करोड़ रुपये हो गया है। जो पहले एक करोड़ रुपये था। सीबीआईसी ने कहा, अधिनियम गिरफ्तारी की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई मूल्य सीमा तय नहीं करता है।
इससे स्पष्ट किया जाता है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी सिर्फ असाधारण स्थितियों में ही प्रभावी होनी चाहिए। इसमें आवास नियमों के हस्तांतरण, अवैध आयात से जुड़े मामले शामिल हैं।