बागेश्वर: एनआइ एक्ट से संबंधित वारंटी की संपत्ति पुलिस ने सोमवार को कुर्क कर दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी पूरन राम पुत्र स्व. प्रताप राम निवासी कठायतबाड़ा नियर डिग्री कॉलेज, झुला पुल लगातार परिवाद के निस्तारण की नियत तिथि से अनुपस्थित रहा। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया था। वह गिरफ्तारी से लगातार बचता रहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने बीते बीस फरवरी को दोबारा गिरफ्तारी अधिपत्र और कुर्की वारंट (धारा 83 सीआरपीसी) जारी किया। कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने बताया कि सोमवार को पुलिस टीम उसके घर पहुंची। स्वजनों से बातचीत की और विधिक रुप से घर में मौजूद चल संपत्ति (घरेलू सामान) को कुर्क कर कब्जे ले लिया गया है।