हाईकोर्ट ने बुधवार को टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे के मामले में पर्यावरणविद् प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनएचएआई से 45 दिन के भीतर एक प्रपोजल पेश करने को कहा है। यह प्रपोजल एनएचएआई को शपथपत्र के माध्यम से सम्पूर्ण कागजातों के साथ पेश करना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से कहा गया कि उसने मार्च 2022 में जर्मन ऑस्ट्रेलियन कम्पनी को सर्वे के लिए 9 करोड़ का ठेका दे दिया है। एनएचएआई इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से सर्वे करेगी। पूरे प्रोजेक्ट का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट में चार स्टेशन बनाने का प्रपोजल था। अगर बेस स्टेशन के लिए भूमि पक्की नहीं मिलती है तो दूसरी जगह बेस स्टेशन बनाया जा सकता है, चाहे कितने भी स्टेशन बनाने पड़ें। शुरुआती दौर में यह प्रोजेक्ट 12 किलोमीटर का है। नए सिरे से डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रपोजल व शपथपत्र पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने एनएचएआई को 45 दिन का समय दिया।