केरल के दिल दहला देने वाले मानव बलि मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी महिला की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि, उसने लालच में आकर ये सब किया।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने महिला, उसके पति लैला भागवाल सिंह के अलावा एक अन्य व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 11 अक्तूबर, 2022 को पथानमथिट्टा जिले के एलंथूर गांव में एक महिला के मकान से शवों के टुकड़े बरामद किए गए थे। जांच में पता चला था कि, आरोपी महिला ने अपने पति और मोहम्मद शफी के साथ मिलकर दो महिलाओं की हत्या कर दी और उनके शव के टुकड़े भी कर दिए थे।
पुलिस जांच में पता चला कि, पहली महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी जबकि चालाकुडी निवासी दूसरी महिला रोसलिन जून से लापता थी। पुलिस ने बताया कि रोसलिन को पोर्न फिल्म में अभिनय के लिए 10 लाख रुपये देने का वादा किया गया था और बहला-फुसलाकर अपराध स्थल पर लाया गया, जहां लैला ने उसकी हत्या की थी।