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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 14 Sep 2021 12:18 pm IST

अपराध

16 साल बाद मिली राजू के दोषियों को सजा;


बागेश्वर:  बागे  अदालत ने 2005 से चल रहे एक मामले में आखिरकार सजा सुना ही दी। जी हां, पांच जनवरी 2005 को रिखाड़ी गांव की खिला देवी ने तहसीलदार कपकोट को तहरीर दी थी कि उक्त तिथि को सुबह पांच बजे पटवारी पप्पू लाल, चपरासी गोविंद सिंह, होमगार्ड लछम राम, नारायण राम, पूरन चंद्र, गोविंद प्रसाद और बाला सिंह ने उसके घर पर घुसकर पहले उसके पति को पीटा और उसके बाद खींचकर ले गए और बेडिया नामक स्थान पर मारमार कर राजू की हत्या कर दी। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) सहित छह दोषियों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।