प्रदेश शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं । अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ये भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड करने की जानकारी जल्दी दी जाएगी।