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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 23 Nov 2021 10:04 am IST


न्यायालय ने पीड़ित महिला को 3500000 रुपए देने के दिए आदेश


 हरिद्वार। पीड़ित महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण हेतु दायर किए गए मुकदमे में परिवार न्यायाधीश द्वारा पीड़िता को भरण पोषण के लिए वर्ष 2010 से जबसे की मुकदमा दायर किया गया है 15000 प्रतिमाह इसमें महिला को 10000 तथा बच्चे के लिए देने का आदेश किया गया है। वादिनी नूर फातिमा की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश वर्मा द्वारा मामले में पैरवी की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्वालापुर निवासी पीड़ित महिला नूर फातिमा ने अपने पति गुलफाम के विरुद्ध भरण पोषण के लिए 25 मार्च 2010 को मुकदमा दायर किया था, जिसका निर्णय 18 नवंबर 2021 को वह जिसमें न्यायालय ने विपक्षी गुलफाम पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला किला मंगलौर जिला हरिद्वार को आदेशित किया है कि वह 25 मार्च 2010 से पीड़िता पत्नी अपने पुत्र के लिए एक माह के अंदर की धनराशि जो कि 25 नवंबर 2021 तक की है कुल 35 लाख रुपए एक माह के अंदर देना सुनिश्चित करेगा तथा हर महीने 25000 देगा। वादिनी नूर फातिमा की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश वर्मा द्वारा पैरवी की गई थी।