अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा बिजनेस किया जाये और आप बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो काफी कम लागत से शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कभी घाटा नहीं आता है और दूसरों को भी रोजगार मिलता है। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी की।
आज के समय में कोई भी इंसान सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता है। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए आपको ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस बिजनेस को आप एक कमरे से ही शुरू कर सकते हैं। मौजूदा समय में बड़ी कंपनी हो या छोटी हर किसी को सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी मंदी नहीं आने वाली है। आज लोग अपने अन्य खर्चों में कमी कर लेते हैं लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में हर किसी को भरोसेमंद सिक्योरिटी एजेंसी की तलाश होती है।
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन
सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर खूब सारा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी। अब इसका ईएसआईसी और पीएफ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कंपनी को लेबर कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए आपको PSARA (प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005) के तहत जारी होने वाला लाइसेंस लेना भीआवश्यक होता है। इस लाइसेंस के अभाव में आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं खोल सकते हैं। लाइसेंस बनाने की प्रकिया के दौरान आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। साथ ही स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित संस्थान से सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग को लेकर एक अग्रीमेंट भी करना पड़ता है।
आएगा इतना खर्चा
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने की शुरुआत में ऑफिस खोलने के साथ ही अतिरिक्त जरूरी सामानों के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं लाइसेंस बनवाने में लगने वाली फीस भी चुकानी होती है। एक जिले में सिक्योरिटी एजेंसी खोलने लिए लाइसेंस बनवाने के लिए करीब 5000 रुपये, 5 जिलों में सर्विस मुहैया कराने के लिए 10,000 रुपये और एक स्टेट में एजेंसी चलाने के लिए 25,000 रुपये तक फीस भरनी पड़ती है। लाइसेंस मिलने के बाद आपकी एजेंसी को PSARA एक्ट के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसे आप अपनी सुविधानुसार विस्तार भी दे सकते हैं।