आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विरोध में डाली गई राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी को संविधान के तहत मिले उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को 12 मई, 2022 को हाईकोर्ट ने जमानत मिली थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।