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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 31 May 2022 8:00 pm IST


Shock to the Chhattisgarh government in the IPS officer GP Singh case, the court dismissed the petition


आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। 

दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विरोध में डाली गई राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी को संविधान के तहत मिले उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

बता दें कि आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को 12 मई, 2022 को हाईकोर्ट ने जमानत मिली थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।