उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं।
सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सचिव, प्रभारी सचिव, गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है। व कुमाऊं आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।