जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय, वाहय व राजस्व न्यायालयों में आगामी 11 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अशोक कुमार ने बताया कि इसमें वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों में फौजदारी के शमनीय मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जलकर मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, घरेलू हिंसा वाद व बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। अपील कर कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह आगामी 11 सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से यथाशीघ्र प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।