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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 21 Jul 2022 11:58 am IST


प्राधिकरण में बिना पंजीकरण कराए प्लाटों की बिक्री पर रेरा ने लगाई रोक


उत्तराखंड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकरण कराए बगैर प्लाटों की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण सदस्य ने मेफेयर आईलैंड रियल एस्टेट परियोजना के निदेशक को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने प्लाटों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही कंपनी के निदेशक से एक अगस्त तक जवाब मांगा है। रेरा के सदस्य मनोज कुमार की ओर से दीक्षा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अक्षय जैन को जारी नोटिस में कहा गया है कि उनकी ओर से पछवादून परगना के ब्राह्मण गांव में मेफेयर आईलैंड रियल एस्टेट परियोजना विकसित की जा रही है। इसके तहत बिना प्राधिकरण में पंजीकरण कराए प्लाटों की बिक्री की जा रही है, जो उत्तराखंड भूसंपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 का खुला उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक परियोजना को राज्य भूसंपदा नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराए बिना प्लाट, अपार्टमेंट्स की ना तो बिक्री की जाती है और न ही उससे संबंधित विज्ञापन को प्रकाशित किया जा सकता है।