यूपी के वाराणसी में आखिरकार सात साल बाद एक पीड़ित को न्याय मिल ही गया। कोर्ट ने एसिड अटैकर को सात साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
तेजाब फेंककर युवक को जलाने के मामले में दोषी भेलूपुर निवासी अभियुक्त मो. स्वालेह को दोषी करार दिया है और जिला न्यायालय ने उसे सात साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
हालांकि, मामले में एक अन्य आरोपी मो. सालिम के खिलाफ सबूत न मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया है। बताते चलें कि चाय पीते समय धक्का लगने पर मो. सालिम के पिता मो. स्वालेह ने लड़के और उसके साथियों पर फेंक दिया। जिससे अब्दुल्ला नासिर का चेहरा व शरीर जल गया।