प्रदेशभर में भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए राज्य सरकार लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के तहत राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों की तर्ज पर अब ब्लाक स्तर पर भी समितियों का गठन करेगी। ताकि राज्य में गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारा जा सके। प्रदेश के सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के बाहर सीसीटीवी कैमरा एवं जरूरत पड़ने पर बायोमैट्रिक मशीने लगवाई जायेंगी। चिकित्सक के परामर्श के बिना मेडिकल स्टोर पर गर्भपात संबंधी दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी।