विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में चरस तस्करी के अभियुक्त उदय सिंह निवासी ग्राम बैरक, पोस्ट देवीधूरा (चंपावत) को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड, गांजा तस्करी के अभियुक्त सुंदर सिंह निवासी ग्राम देवीधूरा (चंपावत) को तीन साल की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। चालक के बगल की सीट में बैठे उदय सिंह ने गोद में हरे रंग का बैग पकड़ रखा था। शक होने पर पुलिस ने उसका बैग चैक किया तो चादर में हरे रंग की पालीथीन में रखी एक किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई। उदय सिंह ने बताया कि चरस उनसे खेतों में बोई गई भांग से तैयार की है और वाहन चालक से साथ बेचने के लिए हल्द्वानी ले जा रहा है।