मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहीं राकांपा नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
ईडी की विशेष अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। वकील टेकवड़े ने बताया कि, अदालत ने कुछ शर्तों पर जमानत दी है। जैसे मंदाकिनी खडसे को बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट के बुलावे पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा गया है।
बताते चलें कि, मंदाकिनी खडसे पर 2016 में पुणे में कथित भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इससे पहले इसी मामले में मंदाकिनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है।