उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। विधिक परीक्षण के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने यह निर्णय किया। विधेयक को आगे की कार्यवाही के लिए उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है। राजभवन सूत्रों ने विधेयक की मंजूरी की पुष्टि की।
विधिवत गजट नोटिफिकेशन के बाद इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ की स्थायी व्यवस्था लागू हो जाएगी। विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने पर सरकार ने भी राहत की सांस ली। दरअसल, यह विधेयक महीने भर से ज्यादा वक्त से राजभवन के विचाराधीन था।
29 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने यह विधेयक पेश किया था। जिसे 30 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित करते हुए मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। भाषाई त्रुटि और तकनीकी शब्दावली को दुरूस्त करने के लिए बीच में राजभवन ने विधायी विभाग को इस विधेयक को लौटाया था।