DevBhoomi Insider Desk • Mon, 1 Nov 2021 12:39 pm IST
आईएफएस अफसरों के दिल्ली स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक
पिछले साल 16 दिसंबर को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपनी याचिका के हस्तांतरण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई ट्रिब्यूनल की नैनीताल सर्किट बेंच से दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच को स्थानांतरित कर दी थी। आक्षेपित आदेश "कानूनी रूप से अस्थिर" था।