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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 18 Jul 2022 12:00 am IST

नेशनल

पंजाब : नहीं माने यातायात के ये नए नियम तो जेब में पैसे औऱ शरीर में खून की हो जाएगी कमी...


पंजाब सरकार ने यातायात के नियमों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके मुताबिक, एक बार नियमों का उल्लंघन किया तो जुर्माना, दोबारा गलती दोहराई तो दोगुना जुर्माना भरना होगा। 

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के अलावा एक यूनिट रक्त दान करना होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सजा का ये अनोखा तरीका अब चर्चा का विषय बन गया है। 

नोटिफिकेशन के मुताबिक, ट्रैफिक रूल तोड़ने पर एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा। इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से सर्टिफिकेट भी देगा।  कम से कम 20 स्कूली स्टूडेंट्स को दो घंटे तक यातायात के नियम सिखाने होंगे। ओवरस्पीडिंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप करने पर ये सजा दी जाएगी। 

ओवरस्पीडिंग पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना वसूली होगी। लेकिन बार-बार नियम का उल्लंघन करने दोगुनी वसूली होगी। ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार दोगुना जुर्माना लगेगा। पहली बार रेड लाइट जंप करने या ट्रिपल राइडिंग करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना, दोबारा दोगुना जुर्माना देना होगा 
पंजाब पुलिस ने यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोकने और नए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए ट्रैफिक बैरियर लगाने की घोषणा की है। बताते चलें कि, पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात है। यहां हर रोज 13 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। 2011-2020 के दौरान पंजाब में 56,959 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं थीं। जिनमें 46,550 लोग मारे गए थे।