DevBhoomi Insider Desk • Fri, 27 Aug 2021 10:00 pm IST
भूमिहीन विस्थापन: निचली अदालत को 4 महीने में मामला निस्तारित करने का निर्देश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के तीन पर्वतीय जिलों के भूमिहीन शिल्पकारों को साल 1955 में उधम सिंह नगर के बरहैनी रेंज में विस्थापित करने के बाद अभी तक 600 परिवारों को भूमिधारी मालिकाना हक न दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 4 माह के भीतर इनके मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.