चार चीनी नागरिकों ने हाईकोर्ट से उन्हें उनके वतन लौटने की अनुमति देने की मांग की है। आज न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में फर्जी वोटर आईडी के आरोप में बंद इन चारों ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इन सभी को जमानत दी और कहा कि इनके पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे इनको जमानत से रोका जा सकता हो।