पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी आटा-दाल योजना पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फिर से रोक लगा दी है।
जाहिर है, इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस योजना पर रोक लगाई थी। इस योजना में डिपो धारकों के बजाय अन्य एजेंसियों के माध्यम से घर-घर राशन पहुंचाने की योजना थी। जो कि एक अक्तूबर से शुरू होने वाली थी। मान सरकार ने पंजाब में इसे अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी में थी। लेकिन इसी बीच बठिंडा की एनएफएसए डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर इस योजना को रद्द करने की मांग कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि, सरकार का यह फैसला संविधान में मौजूद प्रावधानों के विपरीत है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार की है और अनाज को इस प्रणाली के माध्यम से ही वितरित किया जाना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। पंजाब सरकार ने निजी कंपनियों को बीच में लाकर उचित मूल्य की दुकानों को बॉयपास किया है।