शराब पीकर गाड़ी चलाकर खुद के साथ दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले ड्राइवरों पर संभागीय परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। ऐसे ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस अब सीधे रद किए जा रहे हैं। पिछले पांच महीने में 15 से ज्यादा लाइसेंस रद हो चुके हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना (ड्रिंक एंड ड्राइव) खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है।
मोटर व्हीकल ऐक्ट में ड्रिंक एंड ड्राइव पर वाहन सीज कर चालान किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान का निस्तारण न्यायालय से होता है। इसमें न्यूनतम दस हजार रुपये का जुर्माना है। सख्त प्रावधानों के बाद भी कई ड्राइवर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे ड्राइवरों को परिवहन विभाग ने सड़क से बाहर करने की तैयारी कर दी है।अब उनके ड्राइविंग लाइसेंस सीधे आजीवन के लिए रद किए जा रहे हैं। आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है, ऐसे लोगों पर सख्ती की जा रही है, उनके डीएल सीधे रद किए जा रहे हैं। अब 15 डीएल रद हो चुके हैं। आगे इस कार्रवाई को और बढ़ाया जाएगा।