प्रवर्तन निदेशालय ने द्रमुक सांसद ए.राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत कुर्क कर ली है।
बताया जा रहा है कि, ये संपत्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में 45 एकड़ जमीन के रूप में है। यह जमीन गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने के एवज में राजा से जुड़ी एक कंपनी ने खरीदी थी।
बता दें कि, राजा 2004 से 2007 के बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री थे। वहीं नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद राजा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर ईडी के निशाने पर रह चुके हैं।