नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त (एमएनए) हल्द्वानी को दो हफ्ते में सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट में पेश हुए मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी से हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूछा कि जब गो सदन बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई है तो आपने इसे बनाने के लिए टेंडर कैसे निकाला।