देहरादून। हाईकोर्ट ने राज्य के वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत पेश न करने पर कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में दायर पांचों याचिकाएं निरस्त कर दीं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीती 14 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के हारे कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीष कुमार और गोदावरी थापली ने याचिका दायर कर विजयी भाजपा प्रत्याशी क्रमश: विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, आदेश कुमार चौहान और गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका के माध्यम से निर्वाचन आयोग और सरकार पर आरोप लगाया था कि संबंधित प्रत्यशियों ने जीत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी की है। लिहाजा उक्त सभी के निर्वाचन निरस्त किए जाएं।