कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। सरकारी और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने और याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश कीं। इस दौरान कर्नाटक सरकार के तर्कों में फ्रांस और तुर्की का उदाहरण दिया गया तो खुर्शीद ने कहा कि, फ्रांस में कोई भी क्रॉस नहीं दिखा सकता क्योंकि धार्मिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति वहां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है।
बता दें कि कल की सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि, कई मुस्लिम माताएं और बहनें हिजाब नहीं पहनतीं। तुर्की और फ्रांस जैसे देशों में हिजाब प्रतिबंधित है, फिर भी वहां इस्लाम फैल रहा है। इसे न पहनना किसी महिला को कम मुस्लिम नहीं बनाता।