गोपेश्वर। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले पेंशनरों को आय का विवरण और छूट के लिए जमा निवेश की धनराशि का प्रमाणपत्र कोषागार या उपकोषागार में जमा कराना है। आयकर में नियमानुसार छूट पाने के लिए सभी को 24 फरवरी तक इसे जमा करना होगा।
मुख्य कोषाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पेंशनरों, पारिवारिक, दोहरी पेंशन प्राप्त करने वालों में जिनकी आय टैक्स के दायरे में आती है, उन्हें अपनी आय का विवरण जमा कराना है। पेंशनर्स पेंशन का वार्षिक विवरण आईएफएम पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेंशनर चालान से आयकर जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी जमा करें। जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन एवं वेतन पर कुल आयकर आगणन कर पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार/उपकोषागार को सूचना देंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण जमा करने के बाद ही फरवरी माह की पेंशन मिल पाएगी।