दुष्कर्म के दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। इसमें से 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने का फैसला सुनाया गया है।
2018 में नेपाल मूल की निवासी एक छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि परिवार के साथ रुड़की में रहती थी। मां की दोस्त के पति ने परिवार की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद परिवार के साथ हरिद्वार चली गई। वहां तबीयत बिगड़ने पर मौसी ने अस्पताल में चेकअप कराया। चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्चा है। मामले से पर्दा उठने पर दुष्कर्म के आरोप में गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।