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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 25 Apr 2023 9:30 am IST


उत्तराखंड में नए उद्योग लगाने की राह अब नहीं होगी आसान, एमएसएमई नीति के तहत ब्याज में सब्सिडी सहित ये होंगे बदलाव


उत्तराखंड में नई एमएसएमई नीति के तहत नए उद्योग लगाने की राहत आसान नहीं होगी। नए उद्योग लगाने पर निवेशकों को अब ब्याज पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब उद्योग स्थापना के लिए ली जाने वाली जमीन पर स्टांप ड्यूटी की छूट के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई नई एमएसएमई नीति में यह प्रावधान किए गए हैं। 

विदित है कि राज्य की 2018 में बनी एमएसएमई नीति की मियाद इस साल समाप्त हो रही है। ऐसे में अब सरकार नई एमएसएमई नीति लाने जा रही है। नई नीति का उद्योग विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उस पर उद्योग संगठनों व आम लोगों से 15 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं।अभी तक राज्य में निवेशकों को अलग अलग जिलों की श्रेणी के अनुसार 6 से लेकर 10 प्रतिशत तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, लेकिन नई पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उद्योग लगाने के लिए खरीदी या लीज के तहत ली जाने वाली जमीन के लिए अब स्टांप ड्यूटी छूट के नियमों को बदलाव जा रहा है।