गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
इतना ही नहीं गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की गई है।
हाईकोर्ट ने जिन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है, उनमें गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल हैं।