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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 29 Sep 2022 1:00 pm IST

नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गर्भपात महिलाओं का कानूनी हक, लेकिन समय-सीमा की तय


सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश की सभी महिलाओं यानि विवाहित और अविवाहित को गर्भपात का अधिकार है।

इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता है। 

वरिष्ठ अदालत ने कहा कि, किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।