आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों समेत सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है।
दरअसल, ये आदेश मुख्य विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी के पिछले हफ्ते कंदुकुरु में आयोजित एक रैली में हुई भगदड़ के बाद लिया गया है। भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत बीती देर रात निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।
आदेश में कहा गया कि, प्राधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों की सभाओं की अनुमति देने से बचना चाहिए। केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक सभाओं की लिखित कारणों के साथ इज़ाजत देने पर पर विचार किया जा सकता है ।