सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठित करने का आदेश दिया है।
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए यह फैसला लिया। गौरतलब है कि, पिछले साल 30 अगस्त को पांच जजों ने सुनवाई की थी लेकिन अब पांच में से जस्टिस इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए। इसलिए अब फिर से पांच जजों की संविधान पीठ गठित करने की आवश्यकता है।
इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़स न्यायमूर्ति हिमा कोहली न्यायमूर्ति जे.बी पर्दीवाला की पीठ से अनुरोध किया था।