न्यूयॉर्क के एक जज ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने जज के प्रधान क्लर्क के बारे में अपमानजनक पोस्ट को जज का आदेश मिलने के बाद भी 2024 के उम्मीदवार की अभियान वेबसाइट से नहीं हटाया. द हिल की एक खबर के मुताबिक, हालांकि, न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने इस मामले में ट्रंप के ऊपर अदालत की अवमानना करने का आरोप नहीं लगाया है.
न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप को उनके ट्रुथ सोशल अकाउंट की ओर से पोस्ट के ऊपर जारी किये गये गैग ऑर्डर के उल्लंघन की चेतावनी दी. एंगोरोन के कहा कि ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा हो सकती है. जिसमें कठोर वित्तीय दंड, अवमानना या यहां तक कि जेल की सजा भी शामिल हो सकती है.एंगोरोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को गैग आदेश का उल्लंघन करने के संभावित परिणामों के बारे में इस न्यायालय से पर्याप्त चेतावनी मिली है. उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया था कि वह इसे समझते हैं और इसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इसलिए अब एक और चेतावनी जारी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अब यह मामला 'चेतावनी' चरण से कहीं आगे पहुंच गया है.