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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 4 May 2023 3:00 pm IST

नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निचली अदालत जाएं, पहलवान बोले- सही से जांच नहीं कर रही पुलिस...


नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 12वां दिन है। बीती देर रात धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। 

इसी बीच आज पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टि, डी वाई चंद्रचूड़, जज पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट में दिल्ली पुलिस FIR का स्टेटस बताना था। बृजभूषण की ओर से हरीश साल्वे दलीलें पेश कर रहे थे। जबकि, दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे थे। 

वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि, ये पूरा मामला पॉलिटिकल है। कोई भी आदेश से पहले बृजभूषण का पक्ष सुना जाए। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सभी शिकायकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है। हम शिकायत की जांच कर रहे हैं। हर चीज की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पूरे मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

हालांकि, पहलवानों के वकील ने कहा कि, दिल्ली पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो याचिका दायर की गई थी, उसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज करने के साथ ही याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। जजों की पीठ ने आगे और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट से संपर्क करने या किसी भी अन्य शिकायत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश होने की स्वतंत्रता दी है।